नैनीताल: नैनीताल जाने वालों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। नैनीताल में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े नियम लागू करने का निर्णय लिया है।
अगस्त से मॉल रोड पर हॉर्न बजाना हुआ मना
जानकारी के मुताबिक कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, अब नैनीताल की मशहूर मॉल रोड को ‘नो हॉर्न जोन’ घोषित कर दिया गया है। यह नियम 1 अगस्त, 2026 से प्रभावी हो जाएगा। जिस पर कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि मॉल रोड यहां की पहचान है और पर्यटक यहाँ सुकून के पल बिताने आते हैं। वाहनों के बेवजह हॉर्न बजाने से न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि सैलानियों का अनुभव भी खराब होता है। इस बैन का मुख्य उद्देश्य मॉल रोड के माहौल को शांत और सुखद बनाए रखना है।
तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी तक ‘नो पार्किंग जोन’
इसके अलावा ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया है। बैठक में तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी तक के पूरे इलाके को अब ‘नो पार्किंग जोन’ घोषित कर दिया गया है। इस दायरे में वाहन खड़ा करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।