उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सब-इंस्पेक्टर (उप-निरीक्षक) पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर नियमों में जरूरी संशोधन किया है।
देखे जानकारी
जिसमें कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, भर्ती से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं।
जिसमें नियमों में संशोधन हुआ है। उत्तराखंड पुलिस उप-निरीक्षक (सिविल पुलिस/अभिसूचना) भर्ती एवं सेवा शर्तों में यह संशोधन किया गया है। आयु सीमा और पात्रता में संशोधन किया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों को संशोधित किया गया है। इसमें विशेष रूप से अभ्यर्थियों की आयु की गणना और पद की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और सुव्यवस्थित बनाना है। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। सरकार ने संबंधित विभागों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत विवरण और संशोधनों को देख सकते हैं।