देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। इन दिनों भारत शब्द को लेकर काफी खबरें चल रही है। जिसमें यह कहा जा रहा है कि क्या सरकार पूरी तरह देश के इंडिया नाम पर रोक लगाने और इसका नाम केवल भारत करने जा रही है, जिससे भविष्य में देश का नाम केवल भारत ही रहे इंडिया नहीं।
भारत बनाम इंडिया शब्द पर छिड़ा विवाद
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कयास इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली में अगले 9 और 10 सितंबर को होने वाली जी20 की मीटिंग के लिए राष्ट्रपति द्वारा इसके आमंत्रण में ‘प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया’ की जगह ‘प्रेसीडेंट ऑफ भारत’ का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से विदेशी मेहमानों को भेजे गए डिनर कार्ड को लेकर विवाद छिड़ गया है। इस कार्ड के सामने आने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार भारत के संविधान से इंडिया शब्द हटाने का बिल जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ ‘भारत’ करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद-1 में संशोधन करने के लिए बिल लाना होगा।
नहीं बदल रहा है देश का नाम- अनुराग ठाकुर
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सबके बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के नाम बदलने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बात करते हुए कहा, ”मुझे लगता है कि ये महज अफवाह है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो कोई भी भारत शब्द पर आपत्ति जताता है, वह स्पष्ट रूप से अपनी मानसिकता को दर्शाता है।” राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र पर उन्होंने कहा कि वह भारत के राष्ट्रपति हैं इसलिए उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया। इसमें क्या हुआ?” अनुराग ठाकुर ने कहा, ”मैं भारत सरकार में मंत्री हूं। इसमें नया कुछ भी नहीं है। G20 2023 के ब्रांडिंग लोगो पर भारत और इंडिया दोनों लिखा होगा। तो फिर भारत नाम पर आपत्ति क्यों? भारत से किसी को आपत्ति क्यों है? इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है कि वे दिल से इंडिया या भारत के खिलाफ हैं। विलायत में जाते हैं तो भारत की निंदा करते हैं। जब वे भारत में होते हैं तो उन्हें भारत के नाम पर आपत्ति होती है।”
जानें संविधान में क्या कहा गया है
हमारे देश के दो नाम हैं। पहला- भारत और दूसरा- इंडिया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है, ‘इंडिया दैट इज भारत’ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानि इंडिया जो भारत है और ये राज्यों का संघ है। संविधान छूट देता है कि सरकार को ‘गवर्नमेंट ऑफ इंडिया’ भी कहा या लिखा जा सकता है और गवर्नमेंट ऑफ भारत यानि भारत सरकार’ भी। दोनों ही नामों का इस्तेमाल देश की आजादी के बाद से होता रहा है।