खाद्य पदार्थों की बिक्री से जुड़े विक्रेताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ अब बिल और कैश मेमो पर FSSAI लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने आदेश भी जारी कर दिया है।
1 अक़्टूबर से लागू होंगे नियम-
इससे पहले खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं के लिए कैश मेमो पर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब यह अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 1 अक़्टूबर से लागू किए जाएंगे। जिसको लेकर अल्मोड़ा जिले में भी तैयारियां शुरू हो गई है।
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