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जीवनसाथी पैंशन के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट अनिवार्य नहीं

सरकार ने शनिवार को कहा कि जीवनसाथी पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाता अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा सेवानिवृत्त और पेंशनभोगी कर्मचारियों सहित समाज के सभी वर्गों के जीवन को सुगम बनाने के लिए काम किया है।

नियमों में दी जाएगी ढील

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यदि कार्यालय प्रमुख इस बात से संतुष्ट हैं कि सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए अपने जीवनसाथी के साथ ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोल पाना संभव नहीं हैं तो उन्हें इन नियमों में ढील दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से पेंशन का भुगतान करने वाले सभी बैंकों को सलाह दी गई है कि अगर पेंशनभोगी पति या पत्नी परिवार पेंशन पाने के लिए मौजूदा ज्वाइंट बैंक खाते का विकल्प चुनते हैं, तो बैंकों को नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए।

पेंशन पेमेंट ऑर्डर में ज्वाइंट अकाउंट जरूरी होता है

सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, पेंशन पेमेंट ऑर्डर में स्पाउस के साथ फैमिली पेंशन के लिए ज्वाइंट अकाउंट का होना जरूरी है। यह अकाउंट ‘former or survivor’ और ‘either or survivor’ कैटिगरी में होता है। यह पेंशनर्स की इच्छा पर निर्भर करता है। ज्वाइंट अकाउंट इसलिए खुलवाया जाता है, जिससे पेंशनर की मौत हो जाने पर स्पाउस को पेंशन मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं हो। इसका मकसद पेंशनर्स को राहत देना है ना कि उनके लिए परेशानियों को पैदा करना है‌।

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