अगर आप ऑनलाइन लेनदेन के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो 1 एक अक्टूबर से RBI के नियम लागू हो गए हैं । साइबर फ्रॉड और डेटा चोरी जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आरबीआई 1 अक्टूबर से कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है।
टोकन प्रणाली में बदलाव के बाद कार्डधारकों को अधिक सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी
दरअसल, RBI कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन नियम लायें है। इसके तहत सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा को टोकन के साथ बदल दिया जाएगा। टोकन प्रणाली में बदलाव के बाद कार्डधारकों को अधिक सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी। वैसे तो यह नियम जुलाई में शुरू होने वाली थी, लेकिन व्यापारियों के अनुरोध पर तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। इस नियम के लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति का पूरा कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायरी डेट और कार्ड से संबंधित कोई अन्य संवेदनशील जानकारी ऑनलाइन लेनदेन को संसाधित करने के लिए व्यापारियों द्वारा अब सेव नहीं की जा सकती है।