केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया -पीएफआई और इसके सहयोगियों तथा इससे संबद्ध गुटों पर गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण तुरंत प्रभाव से पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर कर सकते हैं पीएफआई और उसके सहयोगी
गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि पीएफआई और उसके सहयोगी तथा इससे संबद्ध रिहेब इंडिया फाउंडेशन, कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कंफेडरेशन ऑफ ह्यूमन राईट्स आर्गेनाइजेशन, नेशनल वूमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एमपॉवर इंडिया फाउंडेशन और केरल के रिहेब फाउंडेशन जैसे गुटों देश में आतंकी हिंसक आतंकी गतिविधियों में शामिल है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सरकार का यह मानना है कि यदि पीएफआई और इससे जुड़े गुटों की गैर-कानूनी गतिविधियों तुरंत पाबंदी नहीं लगाई गई तो ये देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने में अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रखेंगे। ये सभी गुट, गुप्त एजेंडे के तहत समाज के एक विशेष वर्ग को कट्टर बनाकर देश विरोधी भावनाओं को भड़काने दिशा में कार्य करेंगे।
हाल ही में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर कई राज्यों में मारे छापे
हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, प्रवर्तन निदेशालय और कई राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर कई राज्यों में छापे मारे थे। इस सिलसिले में पीएफआई के कई कथित नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था।