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उत्तराखंड में बड़ा फैसला: परिवहन विभाग की नई तैयारी, राज्य में सभी ट्रकों के लिए एक समान होगी भार वहन क्षमता, बदलेगा यह नियम


उत्तराखंड: उत्तराखंड में कमजोर और पुराने हो चुके पुलों और सड़कों की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है।

की जा रही यह तैयारी

इसके तहत राज्य में अब सभी व्यावसायिक ट्रकों की अधिकतम भार वहन क्षमता को एक समान करने की तैयारी कर ली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए नियम के लागू होने के बाद, अब राष्ट्रीय (नेशनल) परमिट वाले भारी ट्रकों को भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में निर्धारित मानक से अधिक भार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत चाहे ट्रक राज्य परमिट का हो या नेशनल परमिट का, उत्तराखंड की सीमा में सभी के लिए एक समान भार क्षमता का नियम लागू होगा। नेशनल परमिट वाले ट्रकों को भी पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम सीमा के भीतर ही माल लोड करना होगा।

​क्यों लिया गया यह फैसला

​शुरुआत में परिवहन विभाग राज्य परमिट वाले ट्रकों की भी क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रहा था। इसी बीच लोक निर्माण विभाग (PWD) ने एक गंभीर रिपोर्ट सौंपी। PWD ने बताया कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कई पुल काफी पुराने हो चुके हैं। ये पुल अत्यधिक भारी ट्रकों का वजन सहने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि, इन पुलों को अपग्रेड (उच्चीकृत) करने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक भारी नेशनल परमिट ट्रकों का इन पुराने पुलों से गुजरना बेहद चिंताजनक और खतरनाक है। इसी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने अपने कदम पीछे खींचे और नया नियम तैयार किया।

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