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नैनीताल: प्यार, धोखा और हत्या की साजिश, प्रेमिका ने उतारा प्रेमी को मौत के घाट, आज अदालत करेगी सजा का ऐलान

नैनीताल से जुड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल जिले में पांच साल पहले जनवरी 2020 में चंदा देवी मंदिर के पास हुए नाजिम अली खान हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।

जानें क्या है मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला साल 2020 में सामने आया था। जब हल्द्वानी निवासी अमरीन जहां नाजिम अली को भीमताल घुमाने के बहाने अपने संग ले गई थी। काठगोदाम-भीमताल रोड पर हेयरपिन बैंड के पास राधेश्याम शुक्ला ने 315 बोर के तमंचे से नाजिम को गोली मार दी और उसकी मौत हो गई थी। अब इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रेम संबंध और साजिश के तहत हुई इस हत्या में अमरीन जहां और राधेश्याम शुक्ला को दोषी करार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जांच में सामने आया कि शादी के बाद नाजिम ने खर्चा-पानी बंद कर दिया था, जिससे अमरीन नाराज हुई और उसने राधेश्याम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।

आज सजा का ऐलान

अदालत ने दोनों को धारा 302 और 120 बी के तहत दोषी पाया, वहीं राधेश्याम को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी ठहराया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत आज सोमवार को दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान करेगी।

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