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नैनीताल: अदालत का फैसला, चरस मामले में दो अभियुक्तों को सुनाई 12 साल के कारावास की सजा

नैनीताल से जुड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की न्यायालय से चरस मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों को कारावास की सजा सुनाई है।

जानें क्या है मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस पर चरस के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपियों को 12 वर्ष के कारावास तथा 1.20 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई‌ है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि थानाध्यक्ष रमेश बोहरा 25 फरवरी 2021 को पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। भीमताल टीआरसी तिराहे के पास दो व्यक्ति मल्लीताल से हल्द्वानी की ओर जा रहे थे। उन लोगों ने बताया कि उनका वाहन पीछे है और वह पैदल आ रहें हैं। वाहन के बारे में पूछने पर वह घबरा गये। उनके बैग की तलाश लेने पर उनके बैग से संदिग्ध नशीली वस्तु बरामद हुई। जिसके बाद त्वरित क्षेत्राधिकारी प्रमोद साह को इसकी जानकारी दी गई। जिसमें सुमित के बैग से 1.517 किलो और आनंद सिंह के बैग से 1.5 किलोग्राम चरस बरामद हुई। उनके दसस्तावेज की पड़ताल में उनके सोनीपथ हरियाणा निवासी होेने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

अदालत का आदेश

पुलिस की ओर से आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय की ओर से दोनों पक्षों को सुना गया। जिसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।

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