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नैनीताल: नाबालिग को बाइक देना पड़ा महंगा, पिता पर दर्ज हुआ मुकदमा, इतने‌ साल की सजा‌ व भारी जुर्माने का भी प्रावधान

नैनीताल जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल जिले के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर जनपद नैनीताल में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर सख्त कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस ने की यह कार्यवाही

इसी क्रम में दिनांक 18 अप्रैल 2025 को थानाध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी के नेतृत्व में क्षेत्र में चैकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान एक मोटरसाइकिल UK04 AP 1351 को रोका गया, जिसे एक 14 वर्षीय नाबालिग बालक चला रहा था। जिसके बाद वाहन को मौके पर सीज कर लिया गया। जांच में पता चला कि यह वाहन नाबालिग को उसके पिता
निवासी बनभूलपुरा, हल्द्वानी द्वारा दिया गया था। इस गंभीर लापरवाही पर पिता के विरुद्ध धारा 199-A मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

इतने साल की सजा का प्रावधान

इस धारा के अंतर्गत अभिभावक/वाहन स्वामी को तीन वर्ष तक का कारावास व ₹25,000 का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, नाबालिग चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक नहीं बनाया जा सकेगा।

पुलिस की अपील

साथ ही जनपद नैनीताल पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन न चलाने दें।

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