जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नैनीताल अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल द्वारा myntra बेंगलुरु की कम्पनी को अनुचित व्यापारिक व्यवहार का अनुसरण करने के दोषी पाए जाने पर कंपनी को मुव 50,000 / रू ० का अर्थदंड किया गया है ।
जानें पूरा मामला
परिवादी प्रभात बोहरा पुत्र प्रेम बोहरा निवासी भवाली जो की हाइकोर्ट में अधिवक्ता भी है ने करवा चौथ के अवसर पर 14-10-2020 को myntra से Dorothy perking कंपनी का एक जैकेट अपनी पत्नी के लिए एक ऑर्डर किया था । जिसकी कीमत 1669.73 रु० थी । परिवादी ने उसी दिनांक को भुगतान कर दिया था । यही जैकेट 17-10-2020 को विपक्षी के पार्टनर द्वारा डिलीवर की गई । जैसी ही परिवादी ने जैकेट देखा तो उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि जैकेट डिफेक्टिव निकली थी । जिसमें छेद था । उसने उसका फोटोग्राफ लिया और उसी समय दिनांक- 17-10-2020 को ही मोबाईल ऐप पर वापसी का अनुरोध प्रेषित किया जिस पर विपक्षी के कोरियर पार्टनर द्वारा जैकिट को वापस प्राप्त किया गया जिसके बाद उसे दिनांक 25-10-2020 को विपक्षी को एस०एम०एस० प्राप्त हुआ जिसमे उसकी रिटर्न रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गयी जिस कारण उसे अत्यधिक मानसिक वेदना हुई । जिसके बाद उसने दिनांक 14-11 -2020 को विपक्षी के ग्रीवान्स रिड्रेसल टीम को शिकायत की गयी जो IN20102416074057727456 दर्ज हुई लेकिन उसकी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ और दिनांक 28-12-2020 को उसे पुनः जैकिट लौटा कर प्राप्त करा दी गयी । जिसे उसने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए आपत्ति के साथ प्राप्त कर लिया। इसके बाद भी कई प्रयास के बाद जब मामले का निराकरण नहीं हुआ तो
परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग नैनीताल में 16-3-2021 को परिवाद प्रस्तुत किया गया ।
आयोग द्वारा कहा गया कि यह सारा प्रकरण देखे जाने पर कंपनी के अनुचित व्यवहार को दर्शाता है
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नैनीताल द्वारा परिवादी की पत्रावली का अन्वेषण करने पर यह सिद्ध हुआ कि परिवादी द्वारा प्रश्नगत जैकेट विपक्षी कंपनी से ऑनलाइन क्रय किया गया था । आयोग द्वारा कहा गया कि यह सारा प्रकरण देखे जाने पर कंपनी के अनुचित व्यवहार को दर्शाता है । जिस कारण जैकेट की दोगुनी कीमत और मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 10,000 रू० एवं परिवाद व्यय के लिए मुव 2000 रू ० दिलवाया जाने का आदेश दिया गया है । इसके साथ ही न्यायालय ने अनुचित व्यापारिक व्यवहार का अनुसरण करने के दोषी पाए जाने पर कंपनी को
मुव 50,000 / रू ० का अर्थदंड किया गया है । आयोग ने आदेश दिया है कि विपक्षी कम्पनी निर्धारित समयावधि के भीतर जिला उपभोक्ता आयोग नैनीताल के कार्यालय कोश में जमा करवाएगी ।