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नैनीताल: अनुमति ली 16 पेड़ की, काटे 120 से ज्यादा, कोर्ट ने डीएफओ से मांगा जवाब

नैनीताल से जुड़ी खबर सामने आई है। यहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पेड़ काटे जाने के मामले पर सुनवाई की।

कोर्ट का आदेश

जिसमें कोर्ट ने देहरादून विकास नगर तहसील के रुद्रपुर ग्राम पंचायत में हाट बाजार के नाम पर डीएफओ कालसी द्वारा 16 पेड़ों के बजाय 121 पेड़ काटने की अनुमती दिए जाने व हाट बाजार के निर्माण में हुई अनियमिताओं की जांच कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

31 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने सैकेट्री पंचायतीराज को निर्देश दिए हैं कि इस मामले की जांच कर अपना व्यक्तिगत शपथपत्र पेश करें साथ में कोर्ट ने सम्बंधित डीएफओ से पूछा है कि जब हाट बाजार निर्माण के लिए 16 पेड़ काटने की आवश्यकता थी तो 121 पेड़ काटने की अनुमति कैसे दी। इसके लिए तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त की तिथि नियत की है।

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