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नैनीताल: अदालत का फैसला, चरस तस्करी के दोषी को सुनाई 12 साल के कारावास की सजा

नैनीताल से जुड़ी खबर है। यहां विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी सुनाकोट मुक्तेश्वर निवासी कमलेश कुमार को दोषी करार देकर 12 साल के कठोर कारावास व 1.20 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जानें पूरा मामला

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 3 सितंबर 2016 को वनभूलपुरा पुलिस की ओर से गांधीनगर तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति कंधे पर काले रंग का बैग लटका कर आते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की तो उसने अपना नाम सुनाकोट मुक्तेश्वर निवासी कमलेश कुमार उर्फ कमल बताया। कमलेश के बैग की तलाशी लेने पर बैग से डेढ़ किलो चरस बरामद की गई। जिसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच की गई।

कोर्ट का आदेश

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने पैरवी की। उन्होंने आरोपी पर दोष साबित करने के लिए न्यायालय में छह गवाह पेश किए। न्यायालय ने बरामद चरस एक किलोग्राम से अधिक होने पर इसका प्रयोग वाणिज्यिक स्तर पर किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस अपराध का प्रभाव समाज पर देखते हुए दोषी करार देकर सजा सुना दी।

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