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नैनीताल: हिस्ट्रीशीटर रंजना पर गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही, लाखों की अवैध संपत्ति सील करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल को भेजी रिपोर्ट

नैनीताल से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के निर्देशन पर प्रदेश मे “मिशन ड्रग फ्री देवभूमि अभियान 2025” चलाया जा रहा है। इसके तहत एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को नशे के कारोबार में लिप्त तत्वों तथा उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस की कार्यवाही

इसी आदेश के क्रम में नीरज भाकुनी, थानाध्यक्ष बनभूलपुरा‌ द्वारा कस्बा बनभूलपुरा में नशे का अवैध व्यापार कर अत्यधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले हिस्ट्रीशीटर रंजना सोनकर व उनके गैंग के सदस्यों के विरुद्ध थाना बनभूलपुरा में मुकदमा एफ आई आर नं0 40/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत कराया गया। अभियोग की विवेचना पंकज जोशी थानाध्यक्ष कालाढूंगी द्वारा की जा रही है। उक्त गैंग द्वारा उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में स्मैक व चरस आदि की खरीद फिरोख्त तथा अवैध व्यापार कर अपने व परिजनों के नाम पर लाखों रुपये की अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी। राजस्व विभाग द्वारा उक्त अपराधी की तहसील हल्द्वानी क्षेत्र में इस गैंग द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी 367.36 वर्ग मीटर भूमि ( जिसकी कुल कीमत लगभग 30.21 लाख रुपये है) तथा एक डिलीवरी वैन क़ीमत 14,0000 रु, TVS मोटर साइकिल क़ीमत 70,000 रु  अर्जित कुल संपत्ति क़ीमत 32.31 लाख रुपए का आंकलन किया गया है। अवैध रुप से अर्जित उक्त सम्पत्ति को कुर्क करने हेतु  थानाध्यक्ष कालाढूंगी द्वारा उचित माध्यम से जिला मैजिस्ट्रेट नैनीताल को पत्राचार किया गया है।

अभियुक्त रंजना सोनकर वह उसके गैंग सदस्यों (अजय यादव और लखन यादव) के विरुद्ध उत्तराखंड में एनडीपीएस एक्ट के निम्नलिखित अभियोग दर्ज हैं:–

▪️ मु०अ०सं० 418/21, धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट, थाना बनभूलपुरा।
▪️ मु०अ०सं० 214/20, धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट, थाना बनभूलपुरा।
▪️ मु०अ०सं० 116/2011, धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना बनभूलपुरा।

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