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नैनीताल: हत्या के मामले में युवक की जमानत याचिका खारिज

नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने युवती की हत्या के आरोपित गाजियाबाद निवासी ऋषभ उर्फ इमरान खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

यह है पूरा मामला

15 अगस्त 2021 को ग्रेटर नोएडा निवासी दीक्षा अपने पति ऋषभ उर्फ इमरान निवासी गाजियाबाद और अन्य दो साथी श्वेता पर अलमास के साथ नैनीताल घूमने आई थी। वह चारों होटल में दो कमरे लेकर ठहरे थे। 16 अगस्त को जब श्वेता दीक्षा के कमरे में गई तो वह बेड पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी।

गला दबाने के कारण हुई मौत

श्वेता ने मामले की तहरीर पुलिस को दी। पुलिस ने हत्या की धारा में मामला दर्ज करने के बाद घटना की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की जांच में रात में ऋषभ उर्फ इमरान अपने कमरे से बैग समेत बाहर जाते हुए दिखाई दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने के कारण मौत होने की बात सामने आई। जांच में यह भी पता चला कि खुद को ऋषभ बताने वाला युवक असल में इमरान खान है। आरोपित ऋषभ उर्फ इमरान पर हत्या के मामले में प्रथम दृष्टया गंभीर साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण न्यायालय द्वारा उसका जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।

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