सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को हुई नीट परीक्षा पर बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की मांग की याचिका को सोमवार 4 अक़्टूबर को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट उस परीक्षा को रद्द नहीं करेगा, जिसमें साढ़े सात लाख छात्रों ने भाग लिया है। यह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई थी न कि स्थानीय स्तर पर। फर्जी उम्मीदवारों को परीक्षा में सम्मिलित कराने और पेपर लीक कराने के कथित घटनाओं से परीक्षा में बैठने वाले लाखों छात्रों का नुकसान नहीं किया जा सकता है।
याचिका में की थी यह मांग-
याचिका में कहा गया था कि नीट यूजी 2021 की परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान फर्जी अभ्यर्थियों को सम्मिलित कराने और विभिन्न कोचिंग सेंटर व पेपर सॉल्व कराने वाले गैंग द्वारा हर अभ्यर्थियों से 50 लाख वसूलने के आरोपों के साथ चार लोगों और अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वही याचिका में आरोप लगाया गया था कि पेपर लीक कराने में कुछ कोचिंग संस्थानों की मिलीभगत है। याचिका में मांग की गई थी कि नीट यूजी की परीक्षा निरस्त की जाए। अगर परीक्षा निरस्त नहीं की गई तो इससे मेरिट वाले छात्र प्रभावित हो रहे हैं।