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FASTag के नए नियम लागू: इतने घंटे में टोल नहीं चुकाया तो लगेगा दोगुना जुर्माना

​देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए केंद्र सरकार ने FASTag नियमों में बड़ा बदलाव किया है।

किया यह बदलाव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन नियमों में बदलाव करते हुए नए सख्त प्रावधान लागू कर दिए हैं। अब बैरियर-फ्री टोल प्लाजा से बिना भुगतान किए गुजरने वाले वाहनों को तय समय सीमा के भीतर बकाया चुकाना होगा, अन्यथा उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।

नए नियमों की मुख्य बातें

• ​72 घंटे की डेडलाइन: यदि किसी तकनीकी कारण या बैलेंस की कमी से टोल का भुगतान नहीं हो पाता है, तो वाहन मालिक को 72 घंटे के भीतर बकाया राशि चुकानी होगी।
• ​दोगुना जुर्माना: निर्धारित 72 घंटों में भुगतान न करने पर वाहन मालिक से मूल टोल राशि का दो गुना (2x) शुल्क वसूला जाएगा।
• ​डिजिटल नोटिस व्यवस्था: बकाया होने पर वाहन मालिक को एसएमएस, ईमेल और मोबाइल ऐप के जरिए इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजा जाएगा। इसमें टोल पार करने का समय, स्थान और देय राशि की पूरी जानकारी होगी।
• ​‘वाहन’ डेटाबेस से जुड़ाव: नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को अब ‘वाहन’ (VAHAN) डेटाबेस से जोड़ दिया गया है, जिससे डिफॉल्टर वाहनों की पहचान करना आसान होगा।

टोल एजेंसियों की भी बढ़ी जिम्मेदारी

​नए संशोधनों में केवल चालकों पर ही नहीं, बल्कि टोल एजेंसियों पर भी लगाम कसी गई है। यदि कोई उपभोक्ता शिकायत दर्ज करता है और टोल एजेंसी 5 दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई नहीं करती है, तो संबंधित बकाया टोल की मांग स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी एजेंसी की लापरवाही का फायदा सीधे वाहन मालिक को मिलेगा।

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