देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। बुधवार से नई दिल्ली में दो दिन तक चलने वाली जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक में जीएसटी रिजीम में अब तक का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। जिससे कुछ वस्तुओ पर आम आदमी को राहत मिलेगी।
जीएसटी रेट में ये बदलाव 22 सितंबर से होंगे लागू
56वीं जीएसटी बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर से अब देश में जीएसटी की दो दरें ही लागू होंगी। 📌📌📌अभी जीएसटी की चार दरें 5, 12, 18, 28 देश में लागू हैं। वहीं लग्जरी आइटम पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स अब और महंगे हो जाएंगे। ये नए नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
📌📌📌कोका-कोला, पेप्सी जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर पहले 28% GST लगता था, जो अब बढ़कर 40% हो गया है। यही टैक्स कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक्स और शुगर वाले फ्लेवर्ड ड्रिंक्स पर भी लागू होगा।
📌📌📌सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर भी 40% GST लगेगा।
📌📌📌लग्जरी आइटम्स को भी इस बार हाई टैक्स स्लैब में डाला गया है। 1200cc से ज्यादा की पेट्रोल गाड़ियां और 1500cc से ज्यादा की डीजल गाड़ियों पर अब 40% GST लगेगा। इसके अलावा, कुछ इम्पोर्टेड और लग्जरी सामानों पर भी यही टैक्स लागू होगा।
📌📌📌नजर के चश्मे और गॉगल्स पर अब 5% जीएसटी लगेगा। पहले ये रेट क्रमशः 12% और 18% था। जबकि अन्य चश्मे और गॉगल्स पर 18% की जीएसटी दर लागू रहेगी।
📌📌📌सरकार ने ऑनलाइन जुआ और गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी 40 प्रतिशत GST लगाने का फैसला किया है।
📌📌📌सरकार ने फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, लोशन, टूथ ब्रश, हेयर ऑयल जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।
📌📌📌सभी दवाओं/औषधियों पर 5% की रियायती जीएसटी दर निर्धारित की गई है। इसके अलावा कुछ दवाओं पर GST रेट शून्य रखा गया है। इसके अलावा 5% की GST दर चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले सभी चिकित्सा उपकरणों, यंत्रों, उपकरणों पर लागू होगी। कुछ उपकरणों पर विशेष छूट दी गई है।
📌📌📌साइकिल और उसके पुर्जों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
📌📌📌हेल्थ क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर, योग जैसे ब्यूटी और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं पर बिना आईटीसी के 5% की दर से जीएसटी लगेगा। पहले इन सेवाओं पर 18% जीएसटी लगता था।
📌📌📌नए जीएसटी सुधारों के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ा तोहफा दिया गया है। इसमें पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST पूरी तरह से खत्म कर दी गई है।
बैठक में फैसला
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में बीते कल टैक्स स्लैफ को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। जीएसटी पर 12 और 28 फीसदी वाले स्लैब खत्म होंगे। सिर्फ अब 5 और 18 फीसदी वाले स्लैब ही रहेंगे। जिसका लक्ष्य तंबाकू और शराब जैसे हानिकारक सामानों के लिए 40% स्लैब के साथ वस्तुओं को 5% या 18% स्लैब में ट्रांसफर करके 12% और 28% स्लैब को खत्म करना है। दरअसल GST काउंसिल की 56वीं बैठक में 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्री ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी शेयर करते हुए बताया कि नए बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
जीएसटी क्या है
जीएसटी (गुड्स एंड सेवा टैक्स) भारत में एक ऐसी एकीकृत टैक्स व्यवस्था है जिसमें कई अप्रत्यक्ष टैक्स शामिल होते हैं। यह वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, जिससे बिज़नेस और उपभोक्ताओं के लिए आसान टैक्स संरचना सुनिश्चित होती है।