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सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियमों में किए कई अहम बदलाव, रखें इन बातों का ध्यान

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर भारत सरकार आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है। अब रात में भी झंडा फहराया जा सकेगा। जिस पर सरकार ने देश की जनता से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की है।

जानें-

सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियमों में भी कई अहम बदलाव किए हैं। ऐसे में अगर आप तिरंगा फहराने जा रहे हैं, तो उन नियमों को जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर तिरंगे को फहराने में इन नियमों की उल्लंघन हुआ तो उसे तिरंगे का अपमान माना जाता है।

आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान में दिनांक 13-08-2022 से 15-08-2022 तक घरों में तिरंगा फहराना-

💠सरकार ने तिरंगे को किसी भी वक्त फहराने की अनुमति दे दी। अब इसे दिन रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी।

💠खुले में 24 घंटे तक तिरंगा फहरा सकते हैं। जहां भी तिरंगा फहराया जाएगा, उसे पूरे सम्मान के साथ फहराएं।

💠झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए।

💠 तिरंगा कभी भी फटा या मैला-कुचैला नहीं फहराया जाना चाहिए।

💠अशोक चक्र का कोई माप तय नही हैं सिर्फ इसमें 24 तिल्लियां होनी आवश्यक हैं।

💠 तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता।

💠किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को छूना नहीं चाहिए।

💠किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रख या लगा सकते।

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