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निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन पाने का है ‌अधिकार- हाईकोर्ट

देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। ऐसी एक खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले एक महत्वपूर्ण फैसले में बढ़ी बात कहीं है।

कोर्ट का फैसला-

जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में कार्यरत उनके समकक्षों से किसी भी हाल में कम वेतन नहीं मिलना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने मौजूदा कानून के प्रावधानों को ही विस्तार से परिभाषित करते हुए यह फैसला दिया। लेकिन, देश के अधिकांश, खासकर छोटे शहरों के निजी स्कूलों में शिक्षकों को न सिर्फ कम वेतन व भत्ते पर काम कराया जाता है, बल्कि उन्हें अन्य लाभों से वंचित रखा जाता है। बच्चों को शिक्षित करने वाले शिक्षकों को ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में समुचित जानकारी नहीं है। ऐसे में हम यह बता रहे हैं कि निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के क्या-क्या अधिकार हैं।

भविष्य निधि पाने का भी अधिकार-

जिसमें यह भी कहा गया कि निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को भी भविष्य निधि (पीएफ) पाने का अधिकार है। इसके अलावा निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक पीएफ की तरह ग्रैच्युटी पाने का भी अधिकार रखता है। ग्रैच्युटी नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रदान किया जाने वाला नकद लाभ है।

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