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राहुल गांधी को बड़ा झटका, मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा, संसद सदस्यता खत्म

देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। यह खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई है। सूरत कोर्ट ने कल ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई है।

दोषसिद्धि को निलंबित कराने के लिए जाना होगा बड़ी अदालत

हालांकि, बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई। राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और निर्णय के खिलाफ अपील उपरी अदालतों में करने की अनुमति दी गई। अब राहुल गांधी को दोषसिद्धि को निलंबित कराने के लिए बड़ी अदालत जाना होगा। इसके लिए उनके पास एक महीने का समय है।

संसद सदस्यता खत्म

जिसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है।

राहुल गांधी द्वारा दिए गए ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है मामला

दरअसल राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा था। जिसके खिलाफ राहुल के खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया और 2 साल की जेल की सजा सुनाई।

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