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उत्तराखंड: वृद्ध दंपति के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना का आदेश जारी, पेंशन योजना का लेना चाहते हैं लाभ, तो आज ही करें ये काम..

उत्तराखण्ड में अब पति-पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है।

पेंशन में भी बढ़ोतरी

इसके साथ ही वृद्धा, विधवा और दिव्यांग को प्रति माह मिलने वाली ₹1200 की पेंशन को बढ़ाकर ₹1400/माह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि वृद्धजनों के हित में लिए गए इस निर्णय से प्रदेश के हज़ारों परिवार के पात्र वृद्ध दम्पतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार “विकल्प रहित संकल्प” के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई हैं उनका शासनादेश भी समय से किया जाए।

फॉर्म जमा करवा दें

यदि आपके आस पास या जानने में कोई ऐसे वृद्धजन हों तो उन्हें सूचित करें, उनका फॉर्म भरकर समाज कल्याण विभाग में जमा करवा दें।  फॉर्म जमा करने के लिये वांछित दस्तावेज ये हैं । जिसमें
आधार कार्ड, बैंक खाता,  फ़ोटो,बीपीएल सूची प्रमाण पत्र या 4000 रुपये मासिक आय तक का प्रमाण पत्र जरूरी है । आप वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म को व्हाट्सएप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं ।

फॉर्म का नमूना-

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