March 28, 2024

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Aawaj Aap Ki

रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा लॉकर की सुविधा प्रदान करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश किये जारी

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्‍न घटनाक्रम, उपभोक्‍ता शिकायतों की प्रवृत्ति और बैंकों से प्राप्‍त फीडबैक पर विचार करते हुए लॉकर सुविधा के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

दिशा-निर्देश जनवरी 2022 से होंगे प्रभावी

मुंबई में आज जारी अधिसूचना में भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि नये दिशा-निर्देश पहली जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे और ये वर्तमान तथा नये लॉकरों पर लागू होंगे।

अवैध या खतरनाक वस्‍तुओं को रखने पर रोक लगाने का प्रावधान है

बैंकों को खाली लॉकरों की शाखा-वार सूची बनानी होगी, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। बैंकों को इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा बनाए गए आदर्श लॉकर समझौता अपनाना होगा। इस आदर्श लॉकर समझौते में ग्राहकों द्वारा बैंक के लॉकरों में अवैध या खतरनाक वस्‍तुओं को रखने पर रोक लगाने का प्रावधान है।