दिल्ली की एक अदालत ने उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में रियल एस्टेट टाइकून सुशील और गोपाल अंसल को 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अंसल बंधुओं पर प्रत्येक पर दो करोड़ 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
7 साल की जेल की सजा सुनाई
अदालत ने अपने पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और दो अन्य – पीपी बत्रा तथा अनूप सिंह को भी 7 साल की जेल की सजा सुनाई और उन पर प्रत्येक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अंसल बंधुओं को अग्निकांड मामले में सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया था और उच्चतम न्यायालय ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी।
उनसठ लोगों की जान चली गई थी
शीर्ष न्यायालय ने हालांकि, उन्हें जेल में रहने को ध्यान में रखते हुए इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वे ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रत्येक को 30 करोड़ रुपये का जुर्माना देंगे।
राजधानी दिल्ली में 13 जून 1997 को एक फिल्म शो के दौरान उपहार सिनेमाहाल में आग लग गई थी, जिसमें उनसठ लोगों की जान चली गई थी।
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