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नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: जानें किस मोड में होगी दोबारा होने जा रही नीट परीक्षा

​देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कंप्यूटर आधारित (ऑनलाइन) मोड में करवाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल कोई भी आदेश देने से साफ इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने आरजेडी (RJD) सांसद सुधाकर सिंह द्वारा दायर इस याचिका में की गई मांग को पूरी तरह ‘अव्यावहारिक’ माना है। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की अवकाशकालीन पीठ ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के आयोजन में अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए इस चरण पर परीक्षा का माध्यम बदलना संभव नहीं है।
​सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्यों अव्यावहारिक है ऑनलाइन परीक्षा की मांग

​रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि 3 मई को हुए पेपर लीक को देखते हुए दोबारा होने वाली परीक्षा को ऑनलाइन मोड में कराया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक और व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में अब बेहद कम समय शेष है। इतने कम समय में पूरे देश के स्तर पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के लिए बुनियादी ढांचा और व्यवस्था तैयार करना मुमकिन नहीं है।

जुलाई में होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह खारिज नहीं किया है, बल्कि इसे भविष्य की सुनवाई के लिए टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सुधारों से जुड़ी बाकी सभी मुख्य याचिकाओं को जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस नई याचिका को भी उन्हीं मुख्य याचिकाओं के साथ अटैच कर दिया गया है, और अब जुलाई में ही इस पर आगे विचार किया जाएगा।

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