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उत्तराखंड में टैक्स फ्री हुई फिल्म ‘हनुमान अंश’, सिनेमाघरों में नहीं देना होगा SGST, सरकार करेगी प्रतिपूर्ति

उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में निर्मित और प्रदर्शित फिल्म ‘हनुमान अंश’ को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है।

यह निर्देश जारी

जिस पर प्रदेश सरकार ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म के टिकटों पर लगने वाले राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति (रीइम्बर्समेंट) करने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक जिसमें दर्शकों को इस फिल्म का टिकट SGST मुक्त मिलेगा, जिससे टिकट की कीमतें कम होंगी। शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सिनेमाघर संचालकों को फिल्म के टिकट पर यह स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि “उत्तराखंड सरकार के आदेश के तहत SGST संग्रहित नहीं किया जा रहा है।” दर्शकों से कर की राशि नहीं ली जाएगी, जबकि सिनेमाघर नियमानुसार एसजीएसटी और सीजीएसटी का भुगतान कर विभाग में नियमित रूप से जमा करते रहेंगे, जिसकी भरपाई बाद में सरकार द्वारा की जाएगी। यह छूट केवल निर्धारित समय अवधि में फिल्म के प्रदर्शन पर ही लागू होगी। तय अवधि से पहले या बाद के प्रदर्शन पर प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी।

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