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सरकार ने यातायात नियमों में किए बदलाव, बाइक में पीछे सवारी करने वालों के लिए बदले नियम

यातायात से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं की खबरें बढ़ती जा रही है। जिस पर अब सरकार ने इनमें कमी लाने के लिए बदलाव करने का निर्णय लिया है।

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया बदलाव-

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों में बदलाव किए हैं। इसी के साथ कुछ नये नियम भी लागू किए हैं।

बाइक चलाने वालों के लिए बने नये नियम-

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक चलाने वालों के लिए नियम जारी किए हैं। जिसमें अब बाइक पर दूसरा व्यक्ति बैठेगा तो उसके लिए बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी होंगे।

बाइक में हल्का कंटेनर लगाना हुआ अनिवार्य-

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसमें कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव-

टायरों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है।  जिसमें अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया है।


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