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राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्‍यायालय ने 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए बम विस्‍फोट मामले में चार दोषियों को मृत्‍युदण्‍ड की सुनाई सजा

बिहार में विशेष अदालत ने 2013 में पटना के गांधी मैदान में सिलसिलेवार बम विस्‍फोटों के मामले में नौ दोषियों को सजा सुनाई है। इस मामले में चार दोषियों को मृत्‍यु दंड, दो को आजीवन कारावास, दो को दस वर्ष की सजा और एक दो‍षी को सात वर्ष की सजा दी गई है। अपर जिला और सत्र न्‍यायाधीश गुरविन्‍दर सिंह मल्‍होत्रा ने यह सज़ा सुनाई।

इम्‍तियाज अंसार, हैदर अली उर्फ ब्‍लेक ब्‍यूटी, नुमान अंसारी और मुजीबुल्‍लाह अंसारी को मृत्‍यु दंड की सजा सुनाई

बम विस्‍फोटों के दो‍षी इम्‍तियाज अंसार, हैदर अली उर्फ ब्‍लेक ब्‍यूटी, नुमान अंसारी और मुजीबुल्‍लाह अंसारी को मृत्‍यु दंड की सजा सुनाई गई है।
27 अक्‍टूबर 2013 को बिहार की राजधानी में सिलसिलेवार बम विस्‍फोटों में छह लोग मारे गए थे और नब्‍बे से अधिक घायल हुए थे। ये विस्‍फोट उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्‍मीदवार नरेन्‍द्र मोदी की हुंकार रैली के आयोजन स्‍थल पर हुए थे।

नौ संदिग्‍ध लोगों का नाम सामने आया था

एनआईए ने नवम्‍बर 2013 में इस मामले की जांच सम्‍भाली थी। जांच के सिलसिले में इंडियन मुजाहि‍दीन और सिमी के नौ संदिग्‍ध लोगों का नाम सामने आया था। हमले के मुख्‍य षड्यंत्रकारियों हैदर अली, तौफिक अंसारी, मुजीबुल्‍लाह और नुमान अंसारी को 2014 में गिरफ्तार किया था।

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