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आपराधिक कानून से जुड़े तीन बिल राज्यसभा में भी हुए पास

देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। तीन नए आपराधिक कानून से जुड़े बिल राज्य सभा में पास कर दिए गए हैं।  नए आपराधिक कानून से जुड़े बिल राज्य सभा में पास कर दिए गए हैं।

तीन नए क्रिमिनल लॉ राज्यसभा में भी पास हुए

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते बुधवार 20 दिसम्बर को आपराधिक कानूनों से जुड़े तीन बिल लोकसभा में से पास हुए। जिसके बाद इसे राज्यसभा में रखा गया। राज्यसभा ने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन आपराधिक विधेयक – भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 पारित किए। ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता-1860, दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम-1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे।

कहीं यह बात

जिस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से ‘तारीख पे तारीख’ युग का अंत सुनिश्चित होगा और तीन साल में न्याय मिलेगा। इन तीन बिल में “अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा दी जाएगी।”

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