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तंबाकू सेवन यानि अकाल मृत्यु, तम्बाकू के पैकेटों पर लिखी जाएगी अब ये चेतावनी

हम अपने का मुंह से बोलने और खाने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर अच्छा न बोंले तो रिश्ते या काम बिगड़ सकता है और अगर अच्छा न खाएं तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है… ये बात हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी तंबाकू का सेवन लोगों में बढ़ता जा रहा है। ये हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचाने के साथ ही मुंह के कैंसर जैसी बीमारी का कारण भी बनता है। तंबाकू के सेवन से बचने के लिए लोगों में और जागरुकता बढ़ाने के लिए अब तम्बाकू उत्पादों के पैकेट पर वॉर्निंग मैसेज में बदलाव किया गया है।

तंबाकू सेवन यानि अकाल मृत्यु

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों अब नयी स्वास्थ्य चेतावनी के साथ नयी फोटो लगाने का निर्देश दिया है। यानि अब तम्बाकू उत्पादों के पैकेट पर ”तंबाकू सेवन यानि अकाल मृत्यु” लिखना अनिवार्य होगा। अब तक पैकेट पर लिखा होता था,”तंबाकू यानी दर्दनाक मौत”।स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह चेतावनी 1 दिसंबर, 2022 से निर्मित किये जाने वाले तम्बाकू पैकेट्स पर प्रिंट किया जायेगा।

स्वास्थ्य चेतावनी के एक नये स्वरूप को अधिसूचित कर दिया है

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हर प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के एक नये स्वरूप को अधिसूचित कर दिया है। इसके लिये सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद नियम, 2008 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम एक दिसंबर, 2022 से प्रभावी हो जायेंगे। हलाकि अभी 21 जुलाई, 2020 को जारी अधिसूचना के तहत मौजूदा स्वास्थ्य चेतावनी (फोटो-2) 30 नवंबर, 2022 तक जारी रहेगी।

क्या है दिशा-निर्देश

–सभी तम्बाकू उत्पाद, जिनका निर्माण या आयात या पैकेजिंग एक दिसंबर, 2022 को या उसके बाद होगा, उन सब पर फोटो-1 के साथ ‘तम्बाकू यानि दर्दनाक मौत’ नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी। जिन उत्पादों का निर्माण या आयात या पैकेजिंग एक दिसंबर, 2023 को या उसके बाद होगा, उन सब पर फोटो-2 के साथ “तम्बाकू सेवन यानि अकाल मृत्यु” नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी।
–जो भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में सीधे या परोक्ष रूप से जुड़ा होगा, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि तम्बाकू उत्पादों के सभी पैकेटों पर स्वास्थ्य चेतावनी बिलकुल निर्धारित तरीके से दी गई हो।
–अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो, जेल या जुर्माने का प्रावधान है।

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