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कार्यालय में मोबाइल का इस्तेमाल करने की न दी जाए अनुमति- मद्रास हाईकोर्ट


सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा अपने निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

हाईकोर्ट ने कही यह बात-

इस संबंध में मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने तमिलनाडु सरकार को इस संबंध में नियम बनाने को कहा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसा निर्देश दिया जाए।

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