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उत्तराखंड: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल और अपहरण में शामिल महिला को तीन साल की सजा

उत्तरकाशी पुरोला थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर 2018 को राजकुमारी नामक एक महिला ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर देहरादून की बस में बिठाया, जहां मोहम्मद सबर निवासी कैराना जिला शामली उत्तर प्रदेश के युवक ने नाबालिग को शादी करने का झांसा दिया और देहरादून एक होटल में नाबालिग से दुष्कर्म किया। इसके बाद अभियुक्त मोहम्मद सबर नाबालिग को लेकर सहारनपुर गया और बस अड्डे पर छोड़ दिया।

यह सजा सुनाई गई

इस मामले में नाबालिग लड़की के पिता ने 9 जनवरी 2019 को पुरोला थाने में बेटी के अपहरण के की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने छानबीन करते हुए इस मामले में अपहरण में शामिल राजकुमारी निवासी पुरोला और मोहम्मद सबर को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत में सोमवार को दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट, अपहरण के तहत अभियुक्त मोहम्मद सबर को दस साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपहरण कराने में शामिल राजकुमारी तीन साल के कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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