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उत्तराखंड: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

देहरादून: नाम बदलकर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला व सेशन जज अश्वनी गौड़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपित आमिर सिद्दकी निवासी मुस्लिम बस्ती, शास्त्रीनगर खाला को दोषी मानते हुए 20 साल कैद और 40 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा करने पर आरोपित को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

मामला 2018 का है। आरोपी आमिर वसंत विहार में एक दुकान पर काम करता था। इसी बीच वह पास में रहने वाली किशोरी के संपर्क में आया। आमिर ने किशोरी को अपना नाम हर्ष बताकर उससे दोस्ती कर ली। जिसके बाद आमिर ने किशोरी को शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया।

ऐसे हुआ खुलासा

2018 में ईद के दिन आमिर ने किशोरी से एटीएम कार्ड लाने को कहा। किशोरी ने अपने भाई का एटीएम कार्ड उसे दे दिया। आमिर ने जब एटीएम कार्ड से रुपये निकाले तो किशोरी के भाई के पास रुपये निकलने का मैसेज पहुंचा। जिसके बाद उसने एटीएम कार्ड घर में ढूंढा। घर पर कार्ड नहीं मिला तो उसने किशोरी से पूछताछ की। किशोरी ने बताया कि उसने अपने दोस्त को एटीएम कार्ड दिया है। किशोरी के भाई ने जांच पड़ताल की तो पता लगा कि युवक का नाम हर्ष नहीं बल्कि आमिर है। किशोरी ने अपने भाई को बताया कि आमिर उससे अब तक 56 हजार रुपये ले चुका है। किशोरी की भाई की तहरीर पर वसंत विहार थाना पुलिस ने आमिर के खिलाफ 2 जुलाई 2018 को दुष्कर्म, पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

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