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उत्तराखंड: प्रदेश में अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों की भर्ती में मिलेगा इतने फीसदी आरक्षण, जारी की नई भर्ती नियमावली में मिलेगा लाभ

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए आरक्षण की बड़ी घोषणा की है।

कहीं यह बात

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी गई है। जिसमें उन्होंने कहा है कि अग्निवीर योजना के तहत देश की सेवा कर लौटे हमारे वीर जवानों को सम्मान और रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कहा कि सरकार का यह निर्णय युवाओं के मनोबल को और ऊंचा करेगा तथा राष्ट्र सेवा के बाद उन्हें स्थायी आजीविका का अवसर प्रदान करेगा। यह कदम न केवल अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि प्रदेश की सुरक्षा और प्रशासनिक सेवाओं को भी मजबूत बनाएगा।
दस प्रतिशत मिलेगा आरक्षण

जिसके बाद अब इस फैसले के बाद कार्मिक विभाग की ओर से जारी की नई भर्ती नियमावली समूह ग के पदों पर नियुक्ति में लाभ मिलेगा। दरअसल सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इस संबंध में सोमवार को कार्मिक एवं सर्तकता विभाग की ओर से विधिवित तौर पर उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में ‘समूह ग’ के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2025 जारी कर दी है।

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