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उत्तराखंड: अंकिता भंडारी हत्याकांड: हाईकोर्ट से तीनों दोषियों को बड़ा झटका, खारिज की जमानत याचिका

उत्तराखंड: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

हाईकोर्ट से झटका

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने दो दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जिसमें बुधवार को सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से अदालत में बचाव के लिए कई तर्क पेश किए गए, जिन्हें खंडपीठ ने पूरी तरह से अमान्य कर दिया। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए मुख्य अपील को सुनवाई के लिए लंबित रखा है।

आजीवन कारावास की सजा

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 30 मई को कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने तीनों अभियुक्तों को अंकिता की हत्या करने और साक्ष्य मिटाने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

जानें पूरा मामला

ऋषिकेश के पास स्थित ‘वनंतरा रिसॉर्ट’ में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। गहन छानबीन के बाद 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीला बैराज से बरामद हुआ था। पुलिस जांच में रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य (पूर्व भाजपा नेता के पुत्र) और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया। तीनों जेल में बंद हैं।

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