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उत्तराखंड: अंकिता भंडारी हत्याकांड: नैनीताल हाईकोर्ट से पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर को राहत नहीं, अगस्त में होगी अगली सुनवाई

नैनीताल: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के  आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।

हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत

जिसमें न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि तय की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष के वकील ने अदालत के समक्ष बात रखी कि उन्हें हाईकोर्ट में दायर याचिका (‘मेमो ऑफ अपील’) की प्रतिलिपि अब तक प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में वे बचाव पक्ष द्वारा रखे गए तथ्यों की जानकारी के बिना पीड़िता का पक्ष सही तरीके से कैसे रखें। अदालत के कड़े रुख के बाद पीड़ित पक्ष को याचिका की प्रतिलिपि (कॉपी) उपलब्ध कराई गई। दरअसल कोटद्वार अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई थी। इसी सजा के खिलाफ और जमानत पर रिहा होने के लिए अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। तीनों अभियुक्त फिलहाल जेल में बंद हैं।

जानें क्या था पूरा मामला

​दरअसल पौड़ी गढ़वाल जिले के डोभ श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी ऋषिकेश स्थित वनंतरा रिसॉर्ट में नौकरी करती थी। रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपने साथियों सौरभ भास्कर और अंकित के साथ मिलकर अंकिता की चीला बैराज में धक्का देकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और कोटद्वार कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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