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उत्तराखंड: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अदालत के फैसले से अंकिता के माता-पिता नाखुश, कहीं यह बात

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आज 30 मई को कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

आज कोर्ट ने सुनाया फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत आज 30 मई को फैसला सुनाया। अदालत ने अंकिता की हत्या के मामले में तीन आरोपियों पूर्व बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकिता गुप्ता को दोषी ठहराया है। सजा सुनाते हुए तीनों को उम्रकैद की सजा दी गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। सह-अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया गया। वहीं पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है।

दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग

रिपोर्ट्स के मुताबिक वही फैसला आने के बाद माता-पिता नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा कि तीनों हत्यारों को फांसी की सजा हो। इसके लिए‌ वह आगे अदालती प्रक्रिया का रुख करेंगे। पीड़िता के परिजनों ने कहा कि उन्हें सजा से संतोष है। लेकिन वे दोषियों के लिए फांसी की उम्मीद कर रहे थे। जिस पर अंकिता भंडारी की मां ने कहा, मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं, मैं नहीं चाहती हूं कि जो मेरी बेटी के साथ हुआ है, वह किसी और की बेटी के साथ हो. इसलिए मैं हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग करती हूं। मैं जब तक इन्हें फांसी के फंदे पर नहीं देखूंगी तब तक संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है।

तीन लोगों ने की थी हत्या

यह मामला साल 2022 का है, जब 18 सितंबर को अंकिता भंडारी वनंतरा रिजॉर्ट से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई थीं। जिसमे वनंत्रा रिजॉर्ट में जॉब करने वाली अंकिता की रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने अपने साथियों के साथ मिल कर हत्या कर दी थी। 6 दिन बाद 24 सितंबर को चीला पावर हाउस इनटेक में नहर से एसडीआरएफ ने अंकिता भंडारी का शव बरामद किया था। इस मामले में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद 28 मार्च 2023 से मामले की नियमित सुनवाई अदालत में शुरू हुई।‌ दिवंगत अंकिता के पिता वीरेन्द्र सिंह भंडारी ने कोर्ट से अपील की थी कि मेरे जीते जी मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा मिले।

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