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उत्तराखंड: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्रों में बाघ सफारी पर लगाया बैन, जानें वजह

उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मुख्य क्षेत्रों में बाघ सफारी पर बैनर लगा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब केवल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के परिधीय और बफर जोन में ही बाघ सफारी की अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम टाइगर सफारी की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन यह फैसले में जारी हमारे निर्देशों के अधीन होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना और वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता की बात को स्वीकृति दी ।शीर्ष अदालत ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद को भी फटकार लगाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना संरक्षित क्षेत्रों से परे वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता को पहचानती है।

दिए यह निर्देश

इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मे अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के मामले में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को 3 महीने के अंदर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

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