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उत्तराखंड: हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, इस जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव परिणाम पर लगाई रोक, जानें वजह

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव परिणाम पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट का फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते कल मंगलवार को राज्य सरकार के द्वारा जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद का आरक्षण नियमावली तहत न किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने यह सुनवाई उधम सिंह नगर के जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र शर्मा की याचिका पर की। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।

27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव की समस्त प्रक्रिया जारी रहेंगी। लेकिन उधम सिंह नगर जिले का चुनाव परिमाण घोषित नही होगा। कहा कि यह याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। ये फैसला मामले के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगा। अब अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। जिसमें यह तय हो सकता है कि उधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद का परिणाम घोषित होगा या राज्य सरकार को आरक्षण की प्रक्रिया में संशोधन करना होगा।

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