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उत्तराखंड ब्रेकिंग: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सामने आई यह वजह

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीते दिनों अधिसूचना जारी हुई थी। इसी बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जिसमें 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का एलान कर दिया था। आचार संहिता भी लागू हो गई थी।

हाईकोर्ट का आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रोटशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए आगे की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट में की थी याचिका दायर

रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमे कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई‌। साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया। हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं। बताया कि इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है। जिस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे है। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकलपीठ में भी दायर हैं। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है। एकलपीठ के समक्ष केवल 11 जून के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख है।

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