उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में अब दून संभाग के चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी में वाहनों के रंग में बदलाव करना आसान नहीं होगा।
जारी किए निर्देश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में परिवहन विभाग ने इसके लिए स्पष्ट प्रक्रिया तय करते हुए निर्देश दिए हैं। जिसके बाद बिना निर्धारित औपचारिकता पूरी किए किसी भी वाहन का रंग परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संदीप सैनी की ओर से पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र में बताया गया है कि समय-समय पर वाहन स्वामियों की ओर से अपने वाहनों का रंग बदलने के लिए आवेदन किए जाते हैं। इस संबंध में उत्तराखंड के अपर परिवहन आयुक्त की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके आधार पर अब वाहन का रंग परिवर्तन की नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। साथ ही परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि मोटरयान अधिनियम के प्रविधानों के तहत ही वाहनों के रंग परिवर्तन की अनुमति होगी। इसके लिए वाहन स्वामी को केंद्रीय मोटरयान नियमावली के तहत निर्धारित प्रारूप-22टी में आवेदन करना होगा। वहीं बिना अनुमति या नियमों के उल्लंघन कर रंग परिवर्तन करने के मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाए।