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उत्तराखंड: मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना:काेविड के बाद अनाथ हुए सभी बच्चों के लिए है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मिलेगा यह लाभ

जरूरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना ( उत्तराखंड के लिए): अगर कोई ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को 4000/= प्रतिमाह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मिलेगा।

दी यह जानकारी

इसके लिए फार्म भरकर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराये। सभी लोगो से अनुरोध है कि सबको जानकारी देकर किसी बच्चे को लाभ दिलाए। ब्लाॅक मे तहसील में और जिले मे कलेक्टर ऑफिस में यह फॉर्म मिलेगा।

यह हो जरूरी दस्तावेज

1. बच्चा एवं मां का Joint खाता
2. राशन कार्ड
3. आधार कार्ड (मां एवं बच्चा का)
4. स्कूल Id Card/ Principal से लिखा कर
5. पिता का Death Certificate
6. Income Certificate

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