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उत्तराखंड: 22 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, कोरोना की नई गाइडलाइन हुई जारी, जानिये क्या रहेंगी पाबंदियां

उत्तराखंड में आये दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होते जा रही है । जिसके चलते कोरोना के बढ़ते केसों के बीच सरकार ने नयी गाइडलाइन जारी की है । जिसमें नाइट कर्फ्यू व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए तय समयावधि पूर्व की तरह ही लागू रहेगी।

22 जनवरी तक शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद

नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल 22 जनवरी तक बंद रहेंगे लेकिन पढ़ाई पूर्व की तरह ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी । छोटी कक्षाओं में छात्र-छात्रों की पढ़ाई को भी पूर्व की तरह ऑनलाइन, आदि माध्यमों से जारी रखा जाएगा ।

नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा

नयी गाइडलाइन के अनुसार नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। जिसमें जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल केवल 50 फीसदी क्षमता के संचालित होंगे। इसके अलावा खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे ।

विवाह समारोह, शवयात्रा आदि में केवल 50 फीसदी क्षमता में ही लोग शामिल हो सकेंगे

इसके अलावा विवाह समारोह, शवयात्रा आदि में केवल 50 फीसदी क्षमता में ही लोग शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार होटल,रेस्तरा, ढाबों में भी 50 प्रतिशत का मानक लागू होगा व होटालों के कांफ्रेंस हाल, स्पा, जिम का भी 50 प्रतिशत क्षमता में प्रयोग किया जा सकेगा।

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