उत्तराखंड: दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उनके वैवाहिक जीवन को सुखद व सम्मानजनक बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग की ‘दिव्यांग वैवाहिक प्रोत्साहन अनुदान योजना’ का धरातल पर क्रियान्वयन शुरू हो गया है।
दी मंजूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग दंपतियों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बुधवार को जिले के पहले लाभार्थी के लिए सहायता राशि स्वीकृत कर दी है। प्रशासन की ओर से इस योजना के तहत पहली प्रशासनिक स्वीकृति शंकरपुर हकूमतपुर के निवासी अमजद को दी गई है। उनके लिए 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन धनराशि को मंजूरी मिल चुकी है।
जानें कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ
जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने योजना की पात्रता शर्तों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इसका योजना का लाभ उन्हीं दंपतियों को दिया जाएगा जिनका विवाह विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा (अवधि) के भीतर हुआ हो।विवाह करने वाले जोड़े में पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों, या फिर दोनों में से कोई एक साथी अनिवार्य रूप से दिव्यांग हो।