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उत्तराखंड: अब सरकारी दफ्तरों में बिना मंजूरी निषेध होगा प्रवेश, दुर्व्यवहार पर दर्ज होगा मुकदमा, SOP जारी

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में अब सरकारी दफ्तरों में सुरक्षा को लेकर एक‌ एसओपी जारी हुई है।

जारी हुई एसओपी

बीते बुधवार को यह एसओपी जारी की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेसिक शिक्षा निदेशक से मारपीट के बाद धामी सरकार ने इस संबंध में एसओपी जारी की हैं। एसओपी को निदेशालयों से लेकर ब्लॉक स्तर तक के कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन की ओर से एसओपी जारी की गई है। इस एसओपी में सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद करने के लिए कड़े मानक तय किए गए हैं। सरकारी दफ्तर में दुर्व्यवहार की घटना पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। घटना से जुड़े साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए घटनास्थल को सील किया जाएगा। अधिकारी अपनी मेज के नीचे और रिसेप्शन पर साइलेंट पैनिक अलार्म लगाएंगे। इसका उपयोग आपात स्थिति में किया जा सकेगा।  एसओपी के दायरे में आमजन, जनप्रतिनिधि, उनके समर्थक और निजी सुरक्षाकर्मी तथा ठेकेदार होंगे। एसओपी के दायरे में आमजन, जनप्रतिनिधि, उनके समर्थक और निजी सुरक्षाकर्मी तथा ठेकेदार होंगे।

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