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उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट से पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मिली बड़ी राहत, इस मामले में ईडी के आदेश पर लगाई रोक

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। जिसमे हाईकोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के आरोप पत्र पर फिलहाल स्टे दे दिया है।

हाईकोर्ट का फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। जिसमें आज शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने पूर्व में लगाई गई रोक को आगे बढ़ाते हुए अगली सुनवाई को 21 अगस्त की तिथि नियत की है। दरअसल ईडी ने हरक सिंह रावत पर सहसपुर जमीन मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर लिया था। हरक सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में एप्लिकेशन लगाकर इसकी वैधानिकता को चुनौती दी थी। जिस पर कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। 

जानें मामला

दरअसल ईडी ने 20 जनवरी को पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की 70 करोड़ की 101 बीघा भूमि की अनंतिम कुर्की के आदेश दिए थे। जिसमे दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का संचालन किया जाता है। ईडी ने कहा था कि ट्रस्ट का संचालन हरक के परिवार और दोस्तों के पास है। इस आदेश को ट्रस्ट की ओर से याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी।

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