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उत्तराखंड: राहत की खबर, पुराने वाहन को स्क्रैप कराने के बाद नये वाहन खरीदने पर मिलेगी इतनी छूट, एक क्लिक में पढ़िए पूरी खबर

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में अब पुराने वाहन को स्क्रैप कराने के बाद आप अगर उसी श्रेणी का नया वाहन खरीदते हैं तो आपको इसमें छूट मिलेगी।

इतने फीसदी छूट

जी हां इसमें मोटर व्हीकल टैक्स में 15 से 50 फीसदी तक छूट मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में अब परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत ने नई व्यवस्था की अधिसूचना जारी कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बीते दिनों दस दिसंबर 2025 की कैबिनेट के निर्णय के तहत यह नयी व्यवस्था लागू की गई है। वित्त विभाग के अनुसार इससे राज्य को केंद्र सरकार से विशेष सहायता पाने में भी लाभ मिलेगा।

जानें इसकी प्रक्रिया

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह टैक्स छूट की सुविधा किसी भी पंजीकृत वाहन को स्क्रैप कराने पर दी जाएगी। जिसमें आपको पुराने वाहन को कबाड़ घोषित करते हुए किसी मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर पर वाहन को नष्ट कराना होगा। स्क्रैपिंग के बाद सेंटर से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। वाहन मालिक अपने स्क्रैप किए गए वाहन की श्रेणी का नया वाहन खरीदने पर टैक्स छूट का हकदार होगा। यह छूट परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक और गैर परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह वर्ष तक मान्य होगी। वाहन मालिक को स्क्रैपिंग का सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

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