December 6, 2023

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उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, पूरे उत्तराखंड राज्य में लागू हुआ नाइट कर्फ्यू।

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बाद उत्तराखंड में भी सख़्त नियम लागू हो गए हैं। जिसके बाद उत्तराखंड में नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके चलते उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। यह नाइट कर्फ्यू सरकार ने पूरे उत्तराखंड में लागू कर दिया है।

कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन-

उत्तराखंड सरकार ने लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों व विवाह पर 200 से अधिक लोग उपस्थित नहीं होंगे। वही शादी वाली जगह पर सैनेटाइजर का होना जरूरी होगा।

उत्तराखंड में सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा पूरी तरह बंद-

कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते उत्तराखंड में नयी गाइडलाइन जारी हुई है। जिसमें सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट व जिम 50 फीसदी होंगे संचालित-

कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए सरकार ने सख़्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिसके चलते नयी गाइडलाइन में सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट व जिम 50 फीसद क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।

50 प्रतिशत क्षमता में होगा संचालन-

सार्वजनिक वाहन, बस, ऑटो, विक्रम, रिक्शा आदि का भी 50 फीसदी क्षमता में संचालन किया जाएगा।

पूरे उत्तराखंड में लागू हुआ नाइट कर्फ्यू-

उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। जिससे हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जिसके चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, और पूरे उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। जिसके चलते पूरे उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है।

उत्तराखंड में रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू-

उत्तराखंड में सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सख़्त नियम लागू कर दिए है, जिसके चलते उत्तराखंड में रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।

नाइट कर्फ्यू में इन्हें मिलेगी छूट-

नाइट कर्फ्यू में इंडस्ट्रीज की रात्रिकालीन पालियों में काम करने वाले कर्मचारियों को छूट रहेगी। वही राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गोँ पर आपातकालीन स्थिति में लोगों और सामान की आवाजाही होगी। इसी के साथ मालवाहक वाहनों की यात्रा और सामान उतार-चढ़ाव में कार्यरत लोगों को छूट रहेगी। बस, ट्रेन, हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने घरों को जाने वाले लोग को छूट रहेगी। वही शादी और संबंधित समारोह के बैंकट हॉल, विवाह समारोह से संबंधित लोग और वाहनों की आवाजाही को तय समय के भीतर छूट होगी।

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