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उत्तराखंड: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय, सरकार से मांगा जवाब

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित किये गए आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।

हाईकोर्ट ने की सुनवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। जिसमे हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए तीन दिन का समय दिया है। सुनवाई की अगली तिथि सोमवार की तय की गई है।

हाईकोर्ट में याचिका दायर

रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमे कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई‌। साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया। हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं। बताया कि इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है। जिस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे है। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकलपीठ में भी दायर हैं। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है। एकलपीठ के समक्ष केवल 11 जून के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख है।

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